New Income Tax Rules: देश में नए इनकम टैक्स कानून बनाने की शुरुआत हो चुकी है. सद में इनकम टैक्स विधेयक 2025 को पेश किया जा चुका है जिसपर संसद की सेलेक्ट कमिटी विचार कर रही है. और टैक्सपेयर्स होने के नाते आप भी नए इनकम टैक्स कानून बनाने में योगदान दे सकते हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने इनकम टैक्स रूल्स और उससे जुड़े फॉर्म्स को लेकर स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं. जिसे कम्पाइल करने के बाद सेलेक्ट कमिटी के पास विचार के लिए भेजा जाएगा.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (Central Board Of Direct Tax) ने स्टेकहोल्डर्स से सुझाव लेने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल (e-filing portal) में यूटिलिटी को लॉन्च किया है जिसमें ओटीपी बेस्ड वैलिडेशन प्रोसेस के तहत स्टेकहोल्डर्स नए इनकम टैक्स विधेयक को लेकर अपने सुझाव सौंप सकते हैं. स्टेकहोल्डर्स नीचे दिए गए इस लिंक पर पर क्लिक कर सकते हैं.
https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/ita-comprehensive-review
8 मार्च 2025 से सभी स्टेकहोल्डर्स इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं. स्टेकहोल्डर्स अपना नाम और मोबाइल लिखने के बाद ओटीपी वैलिडेशन के जरिए नए इनकम टैक्स विधेयक को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं.
सीबीडीटी ने बयान में कहा, आयकर अधिनियम, 1961 की व्यापक समीक्षा के अनुरूप सुझाव एकत्र करने और संबंधित आयकर नियमों व विभिन्न प्रपत्रों (फॉर्म) के सरलीकरण पर काम करने का प्रयास जारी है. इस पहल का मकसद स्पष्टता बढ़ाना, अनुपालन बोझ को कम करना और अप्रचलित नियमों को समाप्त करना है जिससे करदाताओं तथा अन्य हितधारकों के लिए कर प्रक्रिया अधिक सुलभ हो सके. इसके अलावा, नियमों और प्रपत्रों को सुव्यवस्थित करने का उद्देश्य कर अनुपालन को सरल बनाना, करदाताओं की समझ में सुधार तथा दस्तावेज दाखिल करने की प्रक्रिया (फाइलिंग) को आसान बनाना, प्रशासनिक बोझ व त्रुटियों को कम करना और पारदर्शिता व दक्षता को बढ़ाना है.
व्यापक परामर्श प्रक्रिया के तहत नियमों व प्रपत्रों की समीक्षा के लिए गठित समिति चार श्रेणियों में हितधारकों से सुझाव आमंत्रित करती है, जिनमें भाषा का सरलीकरण और मुकदमेबाजी व अनुपालन बोझ में कमी लाना शामिल है.
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