Union Budget 2024: नई टैक्स व्यवस्था में मिलेगी और राहत? बजट से पहले सामने आया टैक्सपेयर्स को निराश करने वाला ये अपडेट

जैसे-जैसे साल का पहला महीना यानी जनवरी बीत रहा है, बजट की तारीख नजदीक आ रही है. अगले महीने की शुरुआत आम बजट के साथ होगी. यह बजट ऐसे समय आ रहा है जब कुछ महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं. इस कारण लोग बजट से काफी उम्मीदें लगाए हुए हैं. चुनावी बजट होने के चलते लोगों को इस बात की उम्मीद है कि सरकार इसमें विभिन्न फायदों का ऐलान कर सकती है.

नई कर व्यवस्था पर सरकार की इच्छा

बजट से पहले हर बार लोगों को टैक्स के मोर्चे पर उम्मीदें रहती हैं. इस बार भी कहनी अलग नहीं है. एक ऐसी ही उम्मीद जुड़ी है नई कर व्यवस्था के साथ. केंद्र सरकार नई कर व्यवस्था यानी न्यू टैक्स रिजीम को लोकप्रिय बनाना चाह रही है. सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यदा लोग नई कर व्यवस्था को चुनें. हालांकि अब भी बड़ी संख्या में टैक्सपेयर पुरानी कर व्यवस्था के साथ जा रहे हैं. इसका कारण है पुरानी कर व्यवस्था में मिल रहे ज्यादा टैक्स लाभ. ऐसे में नई कर व्यवस्था में टैक्स लाभों का दायरा बढ़ाए जाने की उम्मीदें की जा रही हैं.

नहीं होगी टैक्स रिबेट में बढ़ोतरी

हालांकि अब केंद्र सरकार ने इस मोर्चे पर अपना रुख साफ कर दिया है. मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट की मानें तो इस बार के बजट में नई कर व्यवस्था के तहत टैक्स रिबेट में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली है. मनी कंट्रोल ने यह दावा वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से किया है. हालांकि अधिकारी का नाम या उसकी पहचान जाहिर नहीं की गई है.

बजट 2024 से लोगों की उम्मीद

लोग ऐसा कयास लगा रहे थे कि आगामी बजट में नई कर व्यवस्था को चुनने वाले इनकम टैक्सपेयर के लिए इनकम टैक्स रिबेट के दायरे को बढ़ाया जा सकता है. अभी नई कर व्यवस्था के तहत इनकम टैक्स रिबेट का दायरा 7 लाख रुपये है. इसे बढ़ाकर 7.5 लाख रुपये सालाना करने की उम्मीद थी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल यानी 2023 में बजट में इस दायरे को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने का ऐलान किया था.

पिछले बजट में जोड़े गए ये फायदे

नई कर व्यवस्था में पहले कर लाभ न के बराबर थे, लेकिन इसे लोकप्रिय बनाने के लिए बाद में कई टैक्स लाभ जोड़े गए. टैक्स रिबेट के दायरे को बढ़ाने के अलावा पिछले साल बजट में बेसिक एक्जेम्पशन लिमिट में भी बढ़ोतरी की गई थी. इसे 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया गया था. सरकार ने फैमिली पेंशन के लिए 15 हजार रुपये का डिडक्शन भी शुरू किया था. नई कर व्यवस्था में सैलरीड इंडिविजुअल्स, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए पहली बार 2023 बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान किया गया था.

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